घर के बाहर कर रहा था गाली-गलौज, गली का कुत्ता भौंका तो पीटकर मार डाला, पुलिस ने पोस्टमार्टम करा किया केस दर्ज
धारूहेड़ा की हरिनगर कॉलोनी में एक युवक को आपसी विवाद के चलते पड़ोसी के घर जाकर झगड़ा करना महंगा पड़ गया।युवक जब उसके घर के बाहर खड़ा होकर गाली-गलौज कर रहा था तभी वहां गली में रहने वाला एक कुत्ता उसकी तरफ भौंकने लग गया। गुस्साए युवक ने कुत्ते को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। इससे कुत्ते की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने बाकायदा कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम कराया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
आरोप; नशे में कुत्ते को बेरहमी से पीटा
पुलिस को दी शिकायत में हरिनगर निवासी एक महिला ने बताया कि 2 जुलाई की शाम को वह अपने परिवार के साथ घर पर ही थी। इसी दौरान कस्बा निवासी युवक बबलू उनके घर पर पहुंचा। महिला ने आरोप लगाया कि घटना के समय आरोपी नशे की हालत में था। महिला ने शिकायत में बताया कि वह उनके घर बाहर खड़ा होकर गाली-गलौज कर रहा था, जिसके बाद गली में रहने वाला कुत्ता उस पर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने के बाद आरोपी बबलू का गुस्सा बढ़ गया। जिसके बाद उसने एक लकड़ी उठाकर कुत्ते को मारना प्रारंभ कर दिया। आरोप है कि कुत्ते को जमकर मारा जिससे वह मर गया। महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुत्ते का शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की।
पेट में गहरी चोट लगने से मरा है कुत्ता : एसएचओ
धारूहेड़ा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। कुत्ते की मौत पेट में चोट लगने से हुई है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि 50 रुपए मूल्य से अधिक के जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने आदि पर भारतीय दंड संहिता की धारा 429 लगाई जाती है। यह कानून अंग्रेजों के समय से ही है।
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