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टिड्डी दल से बचाव के लिए पंचायतों को कराना होगा दवा का स्प्रे

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जिले में टिड्डी दल की आवाजाही लगातार बनी हुई है। एक सप्ताह में 3 बार यह जिले में प्रवेश कर चुका है। इससे फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित हुए जिलाधीश आरके सिंह ने गुरुवार को आदेश पारित करके टिड्डी दल के बचाव के लिए सभी गांवों में स्वस्थ नौजवानों को ठीकरी पहरा लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पहरे के दौरान सभी नौजवान कोविड-19 महामारी के मद्देजर सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। दूसरी ओर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वे जिला में सभी ग्राम पंचायतों को टिड्डी कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराकर पंचायतों के सहयोग से जिला के सभी फसल क्षेत्रों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराएं।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी भी सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के माध्यम से पंचायतों को कीटनाशक का स्प्रे कराने में सहयोग करने व ढोल-नगाड़ा, थाली-परात, खाली पीपा आदि बजाकर शोर करके टिड्डियों को उड़ाना सुनिश्चित करवाएं। इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व ग्राम पंचायत की होगी। सभी थाना प्रभारी भी इस मामले में संबंधित ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे।

सतर्कता... प्रशासन के आदेशों की अवमानना पड़ेगी भारी

इन आदेशों में कहा गया है कि 26 जून को विभिन्न अधिकारियों की अलग-अलग उपमंडल एवं खंड क्षेत्र अनुसार जिले में टिड्डी दल के आक्रमण की निगरानी व नियंत्रण ड्यूटी आवंटित करते हुए निर्देश जारी किए गए थे। जिला में टिड्डी दल के बचाव के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका मोबाइल नंबर 9466817660 है। टिड्डी दल के बचाव के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश जारी किए हुए हैं ताकि इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सकें। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के तहत कार्रवाई की जाएगी।



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Panchayats will have to spray medicine to avoid grasshopper


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