अनलॉक-2 की नई गाइडलाइंस में स्कूल कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान 31 तक बंद
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक-2 के दौरान नई हिदायतें जारी की गई हैं। आदेशों के अनुसार स्कूल, महाविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान व कोचिंग सेंटर 31 जुलाई तक बंद रहेेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं व दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों पर छूट दी गई है लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ गतिविधियों पर रोक पहले की भांति जारी रहेगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे।
इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व आदि बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और शैक्षणिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी, जहां अधिक लोग इकट्ठा होने की संभावना हो।
सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य| सार्वजनिक स्थानों व कार्य स्थलों व यातायात के दौरान फेस मास्क जरूरी है। विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा दाह संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।
कर्फ्यू में चिकित्सा सुविधा की रहेगी छूट
इस दौरान जरूरी चिकित्सा सुविधा को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी। नेशनल और स्टेट हाइवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष आयु तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। कोविड-19 से बचाव के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) की जारी हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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