होम डिलिवरी स्टॉफ की होगी थर्मल स्कैनिंग, धार्मिक स्थल पर प्रसाद वितरण नहीं कर सकते
अनलाॅक 2.0 के दाैरान ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। अनलाॅक 2.0 में काफी सेक्टर में नई छूट मिली है। इस नई छूट के साथ एहतियात बरतने में लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। इसके लिए जारी की गई नई एसओपी के तहत आदेश दिए गए हैं कि होम डिलिवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही होम डिलिवरी की अनुमति दी जाए। प्रवेश के समय पंक्तियों में छह फुट की दूरी का पालन किया जाए।
दुकान में कम से कम ग्राहकों को एक बार अन्दर आने की अनुमति दी जाए। बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। वातानुकूलन व वेंटिलेशन के लिए जारी हिदायतों की पालना की जाए। ज्यादा संख्या में ग्राहकों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। परिसर में प्रभावी सेनिटाइजेशन के प्रबंध किए जाए। नियमित अंतराल पर परिसर को सफाई व कीटाणु रहित किया जाये। परिसर में फर्श को कई बार साफ किया जाये। ग्राहकों अथवा कर्मचारियों की ओर से प्रयोग किये गये फेस कवर, मास्क व दस्ताने आदि का उचित निष्पादन किया जाये।
फूड-कोर्ट में सामाजिक दूरी की पालना के लिए उचित प्रबंधन किया जाये। बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक ग्राहकों को अन्दर आने की अनुमति न दी जाये। ऑर्डर बुक करने तथा भुगतान के लिए ई-वॉलेट का प्रयोग करते हुए डिजिटल माध्यम अपनाएं। प्रत्येक ग्राहक से डिलिंग के बाद मेज इत्यादि को सेनिटाइज किया जाए। शॉपिंग मॉल में स्थित सिनेमा हॉल व बच्चों के खेलने के क्षेत्र बंद रहेंगे।
सुनारिया, चमारियां गांव में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित किए गए :जिलाधीश आरएस वर्मा ने सुनारिया पीटीसी के ब्लॉक 33, कस्बा सांपला के वार्ड 3 तथा चमारिया गांव में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के उपरांत इन क्षेत्रों में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू महामारी अधिनियम 1897 के तहत संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किये हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टैस्टिंग, कवारेंटाइन, आइसोलेशन व सामाजिक दूरी व जनस्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकें। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कंटेनमेंट जोन में स्थित हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग की जायेगी।
50 फीसदी स्टाफ मेंबर्स में संचालित होंगे सरकारी कार्यालय : लघु सचिवालय में स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर के काेरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गुरुवार शाम को डीसी आरएस वर्मा ने बिल्डिंग में संचालित सरकारी कार्यालयों को 50 फीसदी स्टाफ के साथ संचालित करने के आदेश जारी किए हैं।
धार्मिक स्थल पर प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं : जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के तहत धार्मिक स्थल परिसर में प्रसाद वितरण व पवित्र जल छिड़काव व वितरण की अनुमति नहीं होगी। परिसर में प्रभावी सेनिटाइजेशन के प्रबंध किये जाये। नियमित अंतराल पर धार्मिक स्थल की सफाई व कीटाणु रहित किया जाये। परिसर में फर्श को कई बार साफ किया जाये।
श्रद्घालुओं अथवा कर्मचारियों की ओर से प्रयोग किए गए फेस कवर, मास्क व ग्लव्ज आदि का उचित निष्पादन किया जाए। यदि परिसर में संदिग्ध अथवा कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे अन्य श्रद्धालुओं से अलग करते हुए एक कक्ष अथवा अलग क्षेत्र में रखें। संबंधित श्रद्घालु को डॉक्टर द्वारा जांचने तक मास्क या फेस कवर उपलब्ध करवाया जाये।
पार्किंग स्थलों पर कर्मचारियों को लगाना होगा मास्क : जारी आदेश के तहत पार्किंग स्थल में तैनात कर्मचारी फेस कवर, मास्क एवं दस्ताने का प्रयोग करेंगे। वाहनों के स्टीरिंग, खिड़की के हैंडलों, चाबी आदि को उचित तरीके से कीटाणु रहित किया जायेगा। अतिथियों, स्टाफ व सामान के प्रवेश व निकास हेतू अलग प्रबंध किये जाये। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाया जाये। प्रवेश के समय पंक्तियों में छह फुट की दूरी का पालन किया जाये। लिफ्ट में केवल एक व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जाएं।
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