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20 दिन में निपटाई जाएंगी प्राइवेट स्कूलों की पेंडिंग फाइल, निदेशालय ने जारी किया आदेश

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उन प्राइवेट स्कूलों के लिए राहत की खबर है, जिनके मान्यता, परमिशन और एनओसी की फाइलें शिक्षा विभाग में अटकी हैं। अब निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों का सख्त लहजे में प्राइवेट स्कूलों की सभी पेंडिंग फाइलों को 20 दिन में निपटाने के लिए कहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। ऐसे में स्कूलों को भी राहत मिलेगी। प्राइवेट स्कूल संगठन कई बार फाइलों के आगे न बढ़ने का मामला कई बार उठा चुके हैं।

कुछ दिन पहले ही निदेशक की अध्यक्षता में प्राइवेट स्कूलों के मामलों को लेकर मीटिंग भी हुई थी, जिसमें भी इन मामलों पर गहनता से मंथन किया गया था। आदेशों में कहा गया है कि सभी कार्य ऑनलाइन ही किया जाएगा। सभी फाइलें मैन्युअली की बजाए ऑनलाइन ही आगे बढ़ाई जाए। इससे कोई कर्मचारी या अधिकारी फाइल भी नहीं रोक पाएंगे। जहां भी फाइल रुकेगी, उसकी जानकारी निदेशालय को मिल जाएगी।

अधिकारियों को स्कूल इंस्पेक्शन की फाइलें भी ऑन लाइन ही भेजनी होगी। निदेशालय की ओर प्राइवे स्कूलों में मैनजर या मालिकों के निदेशालय और जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में जाने पर भी रोक लगा दी है। आदेशों में कहा गया है कि कोई भी मैनेजर या मालिक प्राइवेट स्कूल से संबंधित कार्य के लिए ऑन लाइन ही एप्लाई करेगा।

2007 से पहले से चल रहे स्कूल एग्जिस्टिंग स्कूलों में हों शामिल: फैडरेशन
फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि राज्य 2007 से पूर्व से चल रहे प्राइवेट स्कूलों को तुरंत एग्जिस्टिंग स्कूलों की लिस्ट में शामिल करें । साथ ही भूमि मानक और अन्य शर्तों में राहत देकर जल्द मान्यता दें ताकि ऐसे स्कूल भी शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हो। सरकार ने दो बार एग्जिस्टिंग स्कूलों की सूची भी जारी की परंतु विभागीय अधिकारियों की कमी के कारण सैकड़ों स्कूल अनेक स्कूल सूची में शामिल नहीं हो पाए।



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फाइल फोटो।


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